सामान्य जाति/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक जाति के छात्र-छात्राओं के आय प्रमाण-पत्र उनके पिता के लगेंगे। यदि पिता जीवित नहीं है तो माता का लगेगा। यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं है तो संरक्षक का लगेगा। (छात्र-छात्रा का आय प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति आवेदन में नहीं लगेगा)। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय के कार्यालय से सम्पर्क करें।
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